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हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका में सोमवार को हाई कोर्ट ने सांसद शंकर लालवानी को नोटिस जारी किया।


हाई कोर्ट में दायर चुनाव याचिका में सोमवार को हाई कोर्ट ने सांसद शंकर लालवानी को नोटिस जारी किया। कोर्ट अब मामले में सितंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी। सोमवार को ही उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में भी कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा।


लालवानी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली यह याचिका कांग्रेस के टिकट पर उनके सामने चुनाव लड़ने वाले पंकज संघवी ने दायर की है। याचिकाकर्ता की तरफ से उपमहाधिवक्ता अभिनव धनोतकर पैरवी कर रहे हैं। सोमवार को जस्टिस वंदना कसरेकर के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने लालवानी को नोटिस जारी कर याचिका में जवाब देने को कहा है


कोर्ट ने उनसे पूछा है कि याचिका में आरोप हैं कि मतगणना में अनियमितता हुई थी। इस संबंध में आपका क्या कहना है। सोमवार को ही जस्टिस एसके अवस्थी की बेंच में उज्जैन के सांसद फिरोजिया के खिलाफ चल रही चुनाव याचिका में सुनवाई हुई। यह याचिका फिरोजिया के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बाबूलाल मालवीय ने दायर की है। कोर्ट इस याचिका में अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी।


यह कहा है याचिकाओं में


सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश दिए थे कि हर विधानसभा के पांच मतदान केंद्रों पर औचक जांच की जाएगी। वीवीपैट और कंट्रोलिंग यूनिट के मतों का मिलान किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया।


- मॉक पोल के डेटा को रिलीट नहीं किया गया मतगणना के समय ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत तक चार्ज मिली थीं, जबकि इन्हें मतदान के दिन सुबह सात से शाम छह बजे तक लगातार 11 घंटे चलाया गया था। इसके बावजूद बैटरी का 99 प्रतिशत चार्ज मिलना संकेत देता है कि मतदान के बाद बैटरी को इस्तेमाल किया गया था


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