मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बालाघाट जिले में चिकित्सा विभाग की एएनएम को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ ने बालाघाट के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता का इस संबंध में पेश अभ्यावेदन का विधि अनुसार निराकरण करें। निराकरण होने तक स्थानांतरण आदेश निष्प्रभावी रहेगा।
उपस्वास्थ्य केन्द्र बालाघाट में एएनएम के पद पर कार्यरत जी मनघटे ने याचिका दायर कर कहा कि उसका तबादला नक्सल प्रभावित क्षेत्र परसवाड़ा में करने का आदेश जारी किया गया। उसे वहां काम करने में परेशानी होगी। लिहाजा, तबादला निरस्त किया जाए। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन, इश्तियाक हुसैन, मोहम्मद कासिम ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पति बालाघाट में ही पदस्थ हैंराज्य की तबादला नीति के लिहाज से याचिकाकर्ता को उसके पति के कार्यस्थल की जगह पर ही पदस्थ किया जाना चाहिए। सीएमएचओ बालाघाट को इस संबंध में अभ्यावेदन दिया गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वे सीएमएचओ को फिर से सभी संभव आधार लेते हुए विस्तृत अभ्यावेदन दें। इसके निराकरण तक याचिकाकर्ता अपने वर्तमान पदस्थान पर ही काम करती रहेंगी
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