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आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है


अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड और आधार नंबर लिंक नहीं किया है तो संभल जाईए क्योंकि 30 सितंबर के बाद आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। पहले नियम यह था कि अगर आपने अपना आधार और पैन लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन कार्ड अवैध मान लिया जाएगा। लेकिन अब नया नियम है कि आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। इसका मतलब आपका पैन कार्ड आयकर रिटर्न, निवेश और लोन के काम नहीं आएगा।


अगर आप भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें नहीं तो 30 सितंबर के बाद आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं कि आधार और पैन कार्ड लिंक करने का क्या है तरीका।


 


आधार से पैन कार्ड लिंक करने का आसान तरीका है ऑनलाइन लिंकिंग। इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा। इसके बाद इसमें दिए गए प्रोसेस को पूरा करना होगा।


- सबसे पहले, साइट में जाकर रजिस्टर करें (अगर आप साइट में पहली बार गए हैं तो)। जिसके बाद यूजर से उनके पैन की डिटेल मांगी जाएगी। पैन डिटेल देने पर यूजर को वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद साइट पर लॉग इन करें।


 


- अब साइट में लॉग इन करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी देना होगा जो कि आपका पैन नंबर है। इसके बाद पासवर्ड और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को डालकर लॉग इन करें।


- अब आपको एक पॉपअप विंडो सामने दिखेगा जिसमें आपको आधार नंबर को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को डालें। अब लिंक नाउ पर क्लिक करें।


 


- आपको बता दें कि कभी-कभी पॉपअप विंडो नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी आप अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।


- इसके लिए साइट के मेन्यु में प्रोफाइल सेटिंग्स में क्लिक करें। जिसके बाद आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा।


 


- अब आप इसमें अपना आधार नंबर डालें और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दें।


- अगर आपके आधार नंबर और पैन कार्ड की डिटेल इंफोर्मेशन सही नहीं है तो आप ऑनलाइन दोनों नंबर को लिंक नहीं कर सकते। इस प्रणाली को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी देनी होगी।


 


- आयकर विभाग की ओर से ऑनलाइन भी विकल्प दिए जायेंगे। जिसमें यूजर अपना बिना नाम बदले OTP के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर यूजर को अपने दोनों डॉक्यूमेंट में मौजूद जन्म तिथि की डिटेल देनी होगी। दोनों डॉक्यूमेंट में दिए गए जन्म तिथि की डिटेल मैच होने पर यूजर ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे।


SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक


 


SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।


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