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एक सितंबर से देश में नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। जानिए कितना लगेगा जुर्माना


 आज से ट्रैफिक नियमों को तोड़ना आपको काफी भारी पड़ सकता है। हेलमेट लगाए बिना दो पहिया वाहन चलाने या सीटबेल्ट पहने बिना कार चलाते हुए पकड़े जाने पर एक सितंबर के भारी जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल, एक सितंबर से देश में नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है।


नए मोटर एक्ट में विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर या बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर अब 100 रुपए के बजाय 1,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। साथ ही उनके लाइसेंस को तीन महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए की जगह 5,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी


बताते चलें कि पिछले महीने नितिन गडकरी ने कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और कोई भी - चाहे वह मंत्री हो या सांसद- ऑनलाइन टेस्ट पास करने के बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलेगा। वाहनों की ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।


तय सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाने पर 400 रुपए के बजाय वाहन की श्रेणी के अनुसार 1,000 रुपए (एलएमवी) अथवा 2,000 रुपए (मीडियम यात्री वाहन) का जुर्माना भरना होगा। वहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 2,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए तथा बिना परमिट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5,000 रुपए के बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा


इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ड्राइवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने वाले टैक्सी एग्रीगेटर्स पर एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा।


बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। कम उम्र के ड्राइवरों द्वारा किसी भी सड़क अपराध के मामले में, वाहन के संरक्षक या मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। इसके जुर्माने के रूप में 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ ही तीन साल की जेल होगी और रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा


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