मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित नया 'मोटर व्हीकल एक्ट' प्रदेश में अब तक क्यों लागू नहीं हुआ? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किए। सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
जनहित याचिका में दलील दी कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को संशोधित कर अधिक सख्त व प्रभावी बनाने के बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। प्रदेश के कई राजनेता व मुख्यमंत्री एक्ट को लेकर अलग-अलग बयान दे चुके हैं। विचार के बाद एक्ट को लागू करने की बात की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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