Header Ads Widget

Responsive Advertisement

शहर में पहली बार मावे के किसी नमूने की जांच में डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई है


 शहर में पहली बार मावे के किसी नमूने की जांच में डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने गणेशगंज स्थित ममता डेयरी के संचालकों के खिलाफ मल्हारगंज थाने पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने डेयरी संचालक मनोहरसिंह राठौर और मालिक सूरजसिंह राठौर के खिलाफ असुरक्षित खाद्य पदार्थ निर्माण करने, बेचने और संग्रह करने के अलावा मिलावट के लिए एफआईआर दर्ज की है।


यह एफआईआर खाद्य सुरक्षा कानून की धारा-59 व अन्य धाराओं सहित आईपीसी की धारा-269, 272 और 273 के तहत दर्ज की गई है। खाद्य और औषधि प्रशासन, नगर निगम आदि की टीम ने गत 29 जुलाई को निरीक्षण के दौरान मावे का नमूना जांच के लिए लिया था। नमूने को खाद्य और औषधि प्रशासन की प्रयोगशाला में भेजा गया था। हाल ही में इसकी रिपोर्ट मिली। इसमें डिटर्जेंट पॉजीटिव पाया गया और बीआर रीडिंग मानक से अधिक घोषित की गई है।


 


1 लाख जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान


खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के अनुसार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि असुरक्षित खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने और संग्रह करने वाले को 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाए और 6 महीने तक की सजा दी जाए। यदि मामले की गंभीरता है तो जुर्माने की राशि 5 लाख तक भी हो सकती है


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ