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ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे संबंधित दस्तावेज की वैलिडिटी 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई है


केंद्र सरकार ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज की वैधता 30 जून तक के लिये बढ़ाने का फैसला किया है. इस पहल का मकसद कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई को सुचारू बनाना है.


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में उनसे ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध माने जाने को कहा है जिनकी मियाद एक फरवरी को समाप्त हो गयी है. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज हैं.


यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिये उठाया गया है जिन्हें मोटर वाहन कानून और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत ‘लॉकडाउन’ के दौरान परिवहन दफ्तर बंद होने के कारण विभिन्न दस्तावेजों की वैलिडिटी को रिन्यू कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.


मंत्रालय ने कहा है, ‘‘सभी राज्यों से आग्रह है कि वे मोटर वाहनू कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गयी है और देशव्यापी बंद के कारण उनका नवीनीकरण नहीं कराया जा सका है.’’


जिन दस्तावेजनों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं


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