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रिजर्व बैंक ने मुंबई के सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द इस बैंक के 99 फीसदी से ज्यादा (जमाकर्ताओं) को पैसा वापस मिल जाएगा


मुंबईः रिजर्व बैंक ने मुंबई के सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था लेकिन अब आरबीआई के एक अधिकारी ने साफ कर दिया है कि इस बैंक के 99 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिटर्स (जमाकर्ताओं) को उनकी जमा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा.


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बंद किये गए सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा ‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से मिल जाएगा.


आरबीआई के संचार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने ट्वीट किया, ‘‘बैंक के 1,32,170 जमाकर्ताओं में से लगभग 99.2 फीसदी को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान मिलेगा.’ इसके अलावा उन्होंने लिखा कि बैंक ने 2014 से ही अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया था. चूंकि इसे उबारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसका लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया.


रिजर्व बैंक ने सीकेपी बैंक का लाइसेंस शनिवार को रद्द कर दिया था जिसके बाद इसके 1.32 लाख डिपॉजिटर्स को बैंक में जमा अपने पैसे के भविष्य पर आशंकाएं मंडराती दिख रही थी लेकिन माना जा रहा है कि आरबीआई के इस स्पष्टीकरण से सीकेपी बैंक के 1.32 लाख जमाकर्ताओं की आशंकाएं दूर होने की उम्मीद है.


सीकेपी बैंक की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 485.56 करोड़ रुपये का कुल जमा, 161.17 करोड़ रुपये के ऋण और 239.18 करोड़ रुपये का नकारात्मक नेटवर्थ है.


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