देशभर में लोगों को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने की सुविधा है जिसके तहत वो पुराना नंबर ही दूसरे किसी नेटवर्क या क्षेत्र में चला सकते हैं. इसी की तरह अब आगरा में लोगों को वाहन नंबर पोर्ट करवाने की सुविधा दी जाएगी. इसके तहत दोपहिया और चार पहिया वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का नंबर अपने नए वाहन पर ले सकते हैं. उनके पुराने वाहन का नंबर भी नए वाहन में मिल सकेगा.
इस बारे में आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय में परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. इसके तहत वाहन नंबर पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी गई है. हालांकि, पुराने वाहन का नंबर पोर्ट तभी हो सकेगा, जब उस वाहन का पंजीकरण निरस्त ना हुआ हो. पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी वाहन मालिक के नाम पर हो जो नया वाहन ले रहा है.
ये भी ध्यान रखना होगा कि पुराने दो पहिया वाहन का नंबर नए दोपहिया में ही मिलेगा. ऐसे ही चार पहिया वाहन का नंबर केवल चार पहिया वाहन में मिलेगा. साथ ही वाहन की श्रेणी नहीं बदली जाएगी. वाहन मालिक को किसी वाहन का नंबर पोर्ट कराना है तो पहले वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके बाद नए वाहन को जो नंबर मिलेगा, उसे पुराने वाहन के लिए हस्तांतरित किया जाएगा. दोनों वाहनों की आरसी नये सिर से जारी की जाएगी.
वाहन नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए शुल्क भी तय कर दिया गया है. दो पहिया वाहन के लिए पांच हजार रुपये तक का भुगताव करना होगा. वहीं चार पहिया वाहन के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान करना होगा. वाहन नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत आगरा में एक चार पहिया वाहन का नंबर पोर्ट कराया जा चुका है. कई लोग इसके तहत अपना वाहन नंबर पोर्ट करवाने के लिए रोज आवेदन कर रहे हैं. आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी.
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