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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले को आखिरकार गिरफ्तार


मऊ सदर सीट से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘धमकी’ देने वाले को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक ड्राइवर अमरपाल के रूप में पहचाने गए आरोपी को पुलिस ने धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया।


बताया जा रहा है कि वो मूलरूप से एटा का रहने वाला है और हज़रतगंज पुलिस ने उसे किया गिरफ़्तार। आरोपी ने डायल 112 के व्हाट्स एप नंबर पर कथित तौर पर मैसेज भेजकर सीएम योगी को लेकर धमकी दी थी। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।


पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय ने बताया कि 96@#$@#@#$ नम्बर से किसी बदमाश ने बुधवार को यूपी 112 सेवा के व्हाट्सअप नम्बर पर कई धमकी भरे मैसेज भेजे थे। इसकी सूचना पर इंस्पेक्टर हजरतगंज अंजनी कुमार पांडे की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि धमकी भरे मैसेज बुधवार सुबह 9.56 से 10.11 बजे के बीच भेजे गए थे। मैसेज में सीएम के प्रति अभद्र बातें करने के साथ ही मुख्तार को 24 घंटे के भीतर जेल से बाहर निकलने की बात कही गई थी। धमकी देने वाले ने मैसेज में लिखा था कि मुख्तार को जेल से नहीं छुड़ाया गया तो 25 तारीख यानी शुक्रवार तक सरकार मिटा दी जाएगी।


मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट


मुख्तार अंसारी की पत्नी और दो रिश्तेदारों समेत पांच लोगों के खिलाफ जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।


पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि जमीन कब्जे के मामले में जिले के दक्षिणटोला थाने में गत नौ अगस्त को दर्ज मुकदमे की जांच में बसपा विधायक मुख्तार की पत्नी अफशां और सालों आतिफ उर्फ शरजील तथा अनवर के भी नाम सामने आये थे। इसके अलावा जाकिर और रवि नारायण की भी भूमिका का पता लगा था। इन सभी को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।


उन्होंने बताया कि इस वक्त पंजाब के मोहाली स्थित जेल में बंद अंसारी के खिलाफ भी दस्तावेजों में हेराफेरी करके शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के एक मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को ही वारंट जारी किया है। इस सिलसिले में इस साल पांच जनवरी को दक्षिण टोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।


पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके अलावा ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड के आरोपी और मुख्तार अंसारी गिरोह को फायदा पहुंचाने वाले संतोष सिंह और उसके तीन साथियों अनूप कुमार सिंह, राजीव सिंह तथा अशोक राय के खिलाफ ठेकेदारों को डरा-धमकाकर निविदा डालने से रोकने, जान से मारने की धमकी देने एवं अवैध धन वसूली करने के आरोप में शुक्रवार को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।


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