(Central Government) ने आगामी 21 सितंबर से आंशिक रूप से (Partially) स्कूल खोलने (Reopening Of Schools) की अनुमति दी है. सरकार के आदेश के मुताबिक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए ही स्कूल खुलेंगे. स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में कई हिदायत भी दी गई हैं.
कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खुल सकेंगे
सरकारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूल खोले जाएंगे. इस दौरान स्कूलों में सभाओं, खेलों और कार्यक्रम आयोजित करने की मनाही होगी क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ जुट सकती है. सरकार ने अपने आदेश में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को सर्वोपरि मानते हुए कई निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि डिस्टेंस लर्निंग जारी रखी जाएगी और इसे प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है. साथ ही स्कूलों के सैनेटाइजेशन को लेकर भी कई बातें कही गई हैं.
पैरेंट्स-टीचर्स की लिखित सहमति जरूरी
आदेश में कहा गया है कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र टीचर्स से निर्देशन प्राप्त करने के लिए स्कूल जा सकेंगे. हालंकि इस दौरान भी कंटेनमेंट जोन में रह रहे छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी. छात्रों को स्कूल भी पैरेंट्स और टीचर्स की लिखित सहमति के बाद ही जाने दिया जाएगा.
बिना लक्षणों वाले टीचर्स और स्टूडेंट को ही दी जाए अनुमति
आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूल में उन्हीं छात्रों और टीचर्स को अनुमति दी जाए जिनके भीतर कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण न मौजूद हों. अगर विषम परिस्थितियों में किसी के भीतर कोरोना से मिलते-जुलते लक्षण पाए जाते हैं उन्हें तुरंत कोविड टेस्ट के लिए भेजा जाए.
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