भोपाल.भारत निर्वाचन आयोग ने विधान सभा उप चुनाव के दौरान एक्जिट पोल पर पाबंदी का आदेश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है. सभी कलेक्टर ने इस संबंध में समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एग्जिट पोल पर पाबंदी सख्ती से लागू की जाए.
ये रहेगी पाबंदी...
भारत निर्वाचन आयोग के आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126-क में व्यवस्था है कि मतदान के दौरान एग्जिट पोल करने या उनका प्रसारण या परिणाम प्रकाशित करने पर रोक रहेगी. एवं उनका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा. आयोग ने मतदान के दिन 3 नवंबर को सुबह 6 से शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह का एग्जिट पोल कराया या दिखाया नहीं जा सकेगा. बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन पर रोक रहेगी.
ये है प्रावधान...
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा.
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