केंद्र सरकार के निर्देश पर अब कई राज्यों में ग्रीन राशन कार्ड योजना लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने पांच किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह अनाज मात्र 1 रुपए किलो की दर पर दिया जाएगा।
राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक इस लाभ से वंचित गरीबों को हरा कार्ड (Green Ration Card) के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा। हरियाणा, झारखंड समेत कई राज्यों ने इस मामले में काम शुरू कर दिया है और झारखंड में इस योजना को 15 नवंबर से लागू करने की योजना है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन लोगों के अनुरोध पर ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया जा चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग इस बात पर भी राजी हो गया कि कई दस्तावेजों के बगैर भी आवेदन किया जा सकता है, ऐसे दस्तावेजों को बाद में पेश करना होगा।
झारखंड में यह बात उठी थी कि गांवों में रहने वाले गरीब लोग तय डेडलाइन तक कई आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसके चलते डेडलाइन बढ़ाई जाए, इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। राज्य के 24 में से 16 जिलों में 30 सितंबर तक की डेडलाइन में एक भी आवेदन नहीं मिला था। विभाग को बताया गया कि जाति प्रमाण-पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र हासिल करने में परेशानी आ रही है।
Green Ration Card के लिए आम राशन कार्ड की तरह ही आवेदन करना होगा। इसके लिए जनसेवा केंद्र, खाद्य आपूर्ति विभाग या PDS केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां देना होगी। केंद्र सरकार की इस योजना के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को दिया गया है। बीपीएल कार्डधारक ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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