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परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियत के लिए नियमों में बदलाव



Driving License :फिलहाल आवेदक को समय मिलने के बाद सात दिन के भीतर समय बदलवाने के लिए आरटीओ को कारण बताकर विशेष अनुमति लेनी होती है।








Driving License परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों की सहूलियत के लिए नियमों में बदलाव का फैसला किया है। अब लाइसेंस आवेदक परिवहन विभाग की वेबसाइट सॅाचिहर्जॅािर्.यि पर ऑनलाइन आवेदन करने पर मिलने वाले समय को दो बार बदलवा (अपाइंटमेंट को री-शेड्यूल कर) सकेगा। तीसरी बार उसे तय शुल्क चुकाना होगा। फिलहाल आवेदक को समय मिलने के बाद सात दिन के भीतर समय बदलवाने के लिए आरटीओ को कारण बताकर विशेष अनुमति लेनी होती है।


अब नई व्यवस्था में आवेदक दो बार समय बदलवा सकेगा। यह सुविधा 12 अक्टूबर से लोगों को मिलने लगेगी। उप परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने बताया कि लोगों की मांग के बाद विभाग ने यह फैसला किया है। स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड से सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद यह सुविधा जल्द पूरे प्रदेश में मिलने लगेगी।


इस संदर्भ आरटीओ संजय तिवारी ने कहा कि कोरोना काल में रोज 250 से 300 लोग लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर समय लेते हैं। इनमें 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं, जो तय दिन और समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। यही देखते हुए परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को समय बदलाव कराने की सुविधा देने का निर्णय लिया है।



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