अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त्त जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने जिले में बैण्ड-बाजे वालों के आग्रह पर विशेष अवसरों- शादी-ब्याह एवं अन्य आयोजन पर बैण्ड-बाजा बजाने की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। यह कार्यवाही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत की गई है। शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुमति सशर्त निरस्त मानी जायेगी।
जारी आदेशानुसार कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु एवं शासन स्तर व जिले में समय-समय पर जारी आदेशों या गाइडलाइन में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में समय-समय पर उच्चतम, उच्च न्यायालय तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश या आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। अनुमति इस शर्त पर दी गयी है कि भीड़ एकत्रित न हो तथा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन हो डेढ़ से दो मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें। सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा तथा स्टॉफ को हाथ धोने के लिए स्वच्छ पानी एवं साबुन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें। थोड़े-थोड़े समय अन्तराल में हाथों को साबुन से अथवा सेनेटाइजर से साफ किया जाये। उपरोक्त दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।
0 टिप्पणियाँ