आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी श्री राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में तथा कंट्रोलर श्री राजीव द्विवेदी के निर्देशन में जिले में अवैध मदिरा पर नियंत्रण हेतु निरंतर ठोस कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में कल 6 नवंबर 2020 को जिला उड़नदस्ता की आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री शालिनी सिंह व वालदा कॉलोनी वृत्त प्रभारी श्री राजेश तिवारी के द्वारा संयुक्त अभियान में द्वारिकापुरी साबुन फैक्ट्री के पास आरोपी बबलू पिता शंकरलाल के मकान में उसके अधिपत्य से 39.60 लीटर अंग्रेजी शराब व 45 बल्क लीटर देशी मदिरा जप्त की गई।इस प्रकार कुल 84.96 बल्क लीटर मदिरा जप्त हुई।जप्त सामग्री का बाज़ार मूल्य लगभग 72 हजार रुपए है। आरोपी एक शातिर अपराधी है । आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस कार्रवाई में आरक्षक सतेज कोपरगांवकर, सुरेश चौगण एवं मुकेश रावत की अग्रणी भूमिका रही। आरोपी को न्यायिक हिरासत रखे जाने हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण मे विवेचना जारी है।
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