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इस बार दिवाली पर इंदौरी सिर्फ रात में दो घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे


इस बार दिवाली पर इंदौरी सिर्फ रात में दो घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे। ऐसा इसलिए, क्योंकि कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में ग्रीन क्रैकर्स बेचने और फोड़ने के संबंध में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।


आदेश के अनुसार नगर निगम के तहत केवल ग्रीन क्रैकर्स को फोड़ने की अनुमति रहेगी। अन्य समस्त प्रकार के पटाखों को बचने से लेकर उसे फोड़ना तक प्रतिबंधित है। ग्रीन क्रैकर्स को फोड़ने के लिए भी दो घंटे की समय सीमा तय की गई है। यानी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखों को फोड़ने की छूट है। इसके बाद सभी प्रकार के विस्फोट के उपयोग पर पाबंदी है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश 12 नवंबर से 1 जनवरी 2021 तक के लिए लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा।


कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार शहरी सीमा में अब रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। वो भी सामान्य पटाखों की जगह सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। पटाखा विक्रेता भी सिर्फ इन्हीं पटाखों की खरीदी-बिक्री कर सकेंगे। एनजीटी ने हाल ही अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। कलेक्टर ने कहा है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवंबर 2019 की स्थिति में बताया गया कि इस दौरान शहरी सीमा में वायु प्रदूषण का क्वालिटी इंडेक्स 153 रहता है, जो मध्यम श्रेणी का है। एेेसे में पटाखे फोड़ने से यह खराब हो सकता है।


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