इंदौर 20 नवम्बर, 2020
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय, समस्त तहसील न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, नगर पालिका निगम एवं सहकारी संस्थाये, इंदौर में 12 दिसम्बर, 2020 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जिला प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण जैसे- क्लेम प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, धारा-138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भू-अर्जन, श्रम प्रकरण, राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सर्विस मेटर व जिला न्यायालय में लंबित राजस्व मामले, जलकर के साथ प्रस्तुत होने वाले प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते की प्रक्रिया हेतु रखा जाना है।
श्री श्रीवास्तव ने यह भी बताया है कि लोक अदालत में निराकृत होने वाले मामलों में फरियादी द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस पूर्णत: वापस हो जाती है, धारा-138 चेक अनादरण के मामलों में पक्षकारगण में आपसी समझौता होता है तो वह भी कोर्ट फीस वापस पाने का हकदार होगा, लोक अदालत में मामलों को निपटाने से ना किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार होती है, दोनों ही पक्षों में सौहाद्र का वातावरण बतना रहता है, समय व धन की बचत होती है, मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति क्लेक प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण होने पर पीड़ित पक्षकार को मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाता है। लोक अदालत में पारित आदेश/अवार्ड/डिकी के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती है1
उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाने हेतु न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्तागण, विद्युत विभाग, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों को दौर चल रहा है।
उक्त लोक अदालत में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा एवं सचिव श्री कपिल बिरथरे व अन्य पदाधिकारियों का लोक अदालत को सफल बनाने में विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है1
विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त पक्षकार एवं उनके अधिवक्तागणों से अपील की गयी है कि वे अपने प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठाये।
0 टिप्पणियाँ