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- कोचिंग संस्थानों में जिला प्रशासन के अधिकारी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं
राजधानी में 9 महीने से बंद कोचिंग संस्थान अब 1 जनवरी से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। अभिभावकों की सहमति के बाद छात्र फिर से कोचिंग जा सकेंगे।
सोमवार को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोचिंग संस्थानों को खोलने पर सहमति बनी। एडीएम दिलीप यादव ने बताया कि कोचिंग संस्थानों में जिला प्रशासन के अधिकारी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं। इस दौरान मांगे जाने पर संचालक को हर छात्र के अभिभावक की लिखित अनुमति दिखाना पड़ेगी।
बिना अनुमति व क्षमता से अधिक छात्रों को पढ़ाने पर संबंधित संचालक पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। कोचिंग को सील भी किया जा सकता है। भोपाल कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि कोरोनाकाल में करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान कोचिंग संचालकों को हुआ है।
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