बार-पब में देर रात तक चलने वाले नाच-गाने और वहां 21 साल से कम उम्र के युवाओं को परोसी जाने वाली शराब को लेकर छह बार-पब के लाइसेंस निलंबित करने के बाद प्रशासन ने सभी बार-पब की थानावार सूची बनाने के आदेश दे दिए हैं। इस सूची के हिसाब से हर बार-पब की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी और अधिकारी का नंबर सार्वजनिक होगा। नंबर बार-पब पर भी प्रदर्शित होगा, जिससे बार-पब में नियम विरुद्ध होने वाले कामों की जानकारी कोई भी दे सके।
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया इसके लिए एडीएम अजय देव शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया है। कलेक्टर ने कहा किसी भी बार-पब में शर्तों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त करने जैसी कार्रवाई भी होगी। वहीं छह बार-पब वालों को आगे इसी शर्त पर खोलने दिया जाएगा कि वह बार लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन नहीं होने देंगे, क्योंकि 21 साल से कम उम्र में ही स्कूल-कॉलेज छात्र आते हैं।
बार शर्तों में युवा प्रवेश निषेध होने के बाद भी आने देने पर कलेक्टर ने कहा कि इस मामले में आबकारी विभाग को भी नजर रखनी चाहिए थी। जिन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में यह हो रहा था, उनकी ड्यूटी में गलती हुई है। सभी को समझाइश दे दी है कि आगे से इस तरह से नहीं होना चाहिए।
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