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टैक्स रिटर्न:31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो 10 हजार रुपए पेनल्टी

 


प्रतीकात्मक फोटो

वित्तीय साल 2019-20 का आयकर रिटर्न बिना पेनल्टी दिए भरने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इस तारीख के बाद 1 जनवरी से 5 लाख से कम सालाना आय वाले करदाता को एक हजार रुपए की और इससे अधिक आय वाले करदाता को दस हजार रुपए की पेनल्टी लग जाएगी।

सामान्य तौर पर 31 जुलाई के बाद पेनल्टी एक हजार और पांच लाख से अधिक आय वालों के लिए पांच हजार की पेनल्टी देय होती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते केंद्र ने बिना पेनल्टी के रिटर्न भरने के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी हुई है।

वहीं विविध कर संगठनों, सीए एसोसिएशन आदि द्वारा इस तारीख को बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। एसोसिएशनों का कहना है कि कोविड दौर के चलते अभी भी कई करदाता रिटर्न भरने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में उन पर बेवजह पेनल्टी लग जाएगी।

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