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आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम:33 तरह के छोटे व्यवसाय के लिए 10 हजार रुपए लोन लेने कर सकते हैं आवेदन

 

प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायी उत्थान के लिए दिए जा रहे 10 हजार रुपए लोन के संबंध में गुरुवार को नेहरू पार्क में समीक्षा बैठक हुई। इसमेंं आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में 33 श्रेणी क छोटे व्यापारी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक जोनल कार्यालय से कम से कम 100 हितग्राहियों को बैंक में लोन के लिए प्रकरण भिजवाना हैं। कुल 20 हजार नए आवेदन लिए जाना हैं। इसके ब्याज का भुगतान भारत सरकार व मप्र सरकार करेगी।

इनके लिए कर सकते हैं आवेदन : बांस का समान व टोकनी, नाई, सौंदर्य प्रसाधन, झाड़ू, चीनी मिटटी के बर्तन, मिटटी के बर्तन, मोची, साज-सज्जा, धोबी, फास्ट फूड, फूल एवं फूल मालाएं, खाद्य, फुट वियर, फल, गारमेंटस, किराना, हस्त शिल्प, आईसक्रीम, जूस कोल्ड डिंक्स, कबाड़ी वाला, ताला चाबी, बेल्ट पर्स टोपी चश्मा, लोहार, मांस या मछली बेचने वाले, पान वाला, पूजा सामग्री, पंक्चर रिपेयर, जूते-चप्पल, छोटे व सजावटी पौधे, स्टेशनरी, चाय की दुकान, खिलौने बेचने वाला, सब्जी विक्रेता व अन्य संबंधित व्यवसाय करने वाले नागरिक प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

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