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- न्यायाधीश चन्द्र मोहन उपाध्याय ने सुनाया फैसला
अदालत ने अमेरिकन नागरिकों के साथ फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से लोन रिकवरी एवं वारंट द्वारा वित्तीय ठगी करने वाले पांच अभियुक्तों को 5 साल की जेल और 1 लाख 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायाधीश चन्द्र मोहन उपाध्याय ने यह फैसला सुनाया l
लोक अभियोजक मंजू जैन सिंह ने बताया कि पुलिस ने ठगी के इस मामले में जांच के बाद अभिषेक पाठक, रामपाल सिंह, श्रवण कुमार मौर्य, शुभम गीते, सौरभ राजपूत तथा मो . फरहान को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया था।
मामले के अनुसार 29 अगस्त 2018 के पूर्व श्रीधर मोहिनी परिसर में फ्लैट में काल सेंटर के माध्यम से अमेरिकन नागरिकों के साथ फर्जी लोन रिकवरी एवं फर्जी वारंट के द्वारा वित्तीय ठगी किए जाने की शिकायतें मिली थीं। जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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