इंदौर 09 दिसम्बर, 2020
आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा पर नियंत्रण लगाने हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह के निर्देशानुसार की जा रही है। सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में कंट्रोलर श्री राजीव द्विवेदी, श्री संतोष कुशवाहा, श्री गिरीश सिकरवार एवं श्री बी. डी. अहिरवार द्वारा एक चार पहिया वाहन से 54 बल्क लीटर विदेशी मदिरा शराब जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) (क)(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जप्तशुदा मदिरा एवं वाहन का संयुक्त रुप से मूल्य लगभग दस लाख रुपए है।
एक अन्य प्रकरण में कंट्रोलर श्री राजीव द्विवेदी की सूचना पर वालदा कॉलोनी वृत्त प्रभारी श्री राजेश तिवारी के द्वारा संयुक्त अभियान में एक अर्टिगा वाहन से 126 बल्क लीटर देशी मदिरा जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) (क)(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जप्तशुदा मदिरा एवं वाहन का संयुक्त रुप से मूल्य लगभग 9 लाख रूपये है।
इन दोनों प्रकरणों को कायम करने में आबकारी उपनिरीक्षक श्री संतोष सिंह, सुश्री शालिनी सिंह, श्रीमती मीरा सिंह, श्रीमती प्रियंका शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण की योजना बनाने एवं उसको कायम करने में आरक्षक सतेज कोपरगांवकर, सुरेश चौगण, प्र.आरक्षक भक्तराज वर्मा एवं आरक्षक मुकेश रावत की अग्रणी भूमिका रही। प्रकरणों में विवेचना जारी है।
0 टिप्पणियाँ