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विवादों में करन जौहर:दिल्ली हाईकोर्ट ने करन की कंपनी को समन भेजा, फिल्म गुंजन सक्सेना में कॉपीराइट वॉयलेशन का आरोप

 

ISRA ने फिल्म गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल में उनके गानों का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए रॉयल्टी की मांग की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट मामले में करन जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से जवाब मांगा है। इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (ISRA) की याचिका पर हाईकोर्ट ने करन के प्रोडक्शन हाउस को समन जारी किया। ISRA ने फिल्म 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में उनके गानों का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए रॉयल्टी की मांग की है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2021 की तारीख तय की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ISRA को किसी भी तरह का हर्जाना देने से इनकार किया है।

करन पर 3 गानों के इस्तेमाल का आरोप

ISRA का आरोप है कि धर्मा प्रोडक्शन ने 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' में तीन फिल्मों के तीन गानों का इस्तेमाल किया है। ये गाने 'ए जी ओ जी' (राम लखन), 'चोली के पीछे क्या है' (खलनायक) और 'साजन जी घर आए हैं' (कुछ कुछ होता है) हैं। एसोसिएशन ने इन्हें फिल्म में इस्तेमाल करने को कॉपीराइट एक्ट का उलंघन बताया है।

पहले भी विवादों में रही फिल्म

धर्मा प्रोडक्शन की बायोपिक 'गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल' पहले भी विवादों में रह चुकी है। 12 अगस्त 2020 को रिलीज के बाद इंडियन एयरफोर्स (IAF) ने फिल्म में वायुसेना की गलत छवि दिखाने का आरोप लगाया था। फिल्म में दिखाया गया था कि वायुसेना में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।

IAF ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। खुद गुंजन सक्सेना ने भी एक इंटरव्यू में फिल्म में दिखाए गए भेदभाव से किनारा कर लिया था। उन्होंने कहा था कि IAF में उन्हें पुरुषों के बराबर मौके मिले थे और वहां महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं।

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