न्यू ईयर पार्टी फाइल फोटो
2020 काे अलविदा कहने के साथ ही हर काेई 2021 के वेलकम का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि इस बार नए साल के जश्न में थोड़ी खलल जरूर पैदा होने वाली है, वह कोरोना के कारण। प्रदेशभर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक गाइडलाइन इंदौर और जबलपुर में जारी की है। भोपाल और ग्वालियर में गाइडलाइन मंगलवार को जारी होगी। मौखिक रूप से ये गाइड लाइन तय की गई है। प्रदेश के चार महानगरों में नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर ऐसी रहेगी गाइडलाइन।
भोपाल
- भोपाल में 31 दिसंबर को नए साल के कार्यक्रम जिन होटलों में होंगे, उन्हें रात 12.30 बजे तक इसे बंद करना होगा।
- रात 12 तक कार्यक्रम मनाने के बाद अगर देर तक यह खुले मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
- होटल संचालकों को तय समय तक मेहमानों को विदा करना होगा।
- जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक जिन होटलों में भी आयोजन होंगे, वे इस बात का ध्यान रखें कि देर रात तक कार्यक्रम न चले।
- अगर शिकायत मिलती है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी।
- अधिकारियों के मुताबिक रात में वाहनों की चैकिंग भी की जाएगी। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते या हुडदंग करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
- प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पाइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा अधिकारी भी विभिन्न आयोजन स्थलों पर नजर रखेंगे।
इंदौर
- प्रशासन की गाइड लाइन में न्यू ईयर आयोजन को लेकर यह रहेंगी शर्तें
- ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगा, जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। आयोजनों में बाहर के कलाकार बुलाकर अलग से कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।
- मैरिज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को आदि की व्यवस्था करते हुए बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे।
- रेस्त्रां, बार आदि अपनी बैठक क्षमता के साथ ही 31 दिसंबर के आयोजन कर सकेंगे। इसमें केवल संगीत कार्यक्रम होंगे। अलग से डीजे, डिस्को नहीं होंगे।
- रेस्त्रां, बार आदि अपने खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ कुर्सियां लगाकर आमजन को खाद्य पदार्थ दे सकेंगे और संगीत आयोजन कर सकेंगे।
- किसी भी जगह बार लाइसेंस शर्तों के तहत 21 साल से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- एसडीएम, आबकारी विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
ग्वालियर
- ग्वालियर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में 31 दिसंबर की रात 1 बजे तक कर सकेंगे पार्टी।
- होटल, गार्डन व अन्य पार्टी स्थल पर क्षमता से 50 फीसदी लोगों को बुलाया जा सकेगा। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
- कोविड गाइड लाइन का पालन पालन कराने की ज़िम्मेदारी होटल या गार्डन में आयोजक की होगी।
जबलपुर
- नगर निगम सीमा में रात 10 से सुबह छह बजे तक सामान्य आवाजाही पर लगी रोक को हटा लिया है। लेकिन नए साल का जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि शहर में होटल, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट सहित सभी व्यवसायिक गतिविधियों को रात 10 बजे तक ही खोलने का आदेश है। नए साल का जश्न लोगों को घरों ही मनाना होगा। बारात के लिए 200, शवयात्रा के लिए 50 की अनुमति दी गई है।
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