कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने एसडीओ राजस्व व कृषि तथा वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे एक विशेष मुहिम चलाकर अऋणी कृषकों का फसल बीमा करें।
मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रकाशित सूचना 11 नवम्बर, 2020 के माध्यम से जिले में ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा 31 दिसम्बर तक किया जाना है। इस हेतु क्षेत्र में विभागीय अमले से प्रचार-प्रसार कर अऋणी कृषकों का अधिकतम बीमा करायें। कृषक का, जिस बैंक में खाता है, उसमे वह अपनी प्रीमियम भरकर बीमा करा सकता है या अधिकृत बीमा मध्यस्थ एवं जन सेवा केन्द्र (CSC) अथवा वेबसाइट लिंक https://PMFBY.gov.in/farmer login के माध्यम से स्वयं नामांकन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकता है।
अऋणी कृषकों के बीमा कराने में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, जिनमें आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी की नकल), बटाईदार/साझेदार/कृषक होने पर जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पासबुक की प्रति जिसमें IFSC नंबर एवं खाता संख्या अंकित हो अथवा बैंक खाते की रद्द चेक, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी या सत्यापित), विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव पत्र :- रबी फसलों हेतु बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत एवं व्यवसायिक/उद्यानिकी फसलों हेतु 5 प्रतिशत कृषकों द्वारा प्रीमियम देय होगी। जिले में पटवारी हल्का स्तर पर सिंचित गेहू एवं चना अधिसूचित किया गया है। रबी वर्ष 2020-21 के लिये गेहू सिंचित के लिये प्रति हेक्टेयर स्केल ऑफ फाइनेंस 45 हजार रूपये निर्धारित की गई है तथा चना फसल के लिये 40 हजार रूपये निर्धारित हुआ है। जिले के लिये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नोडल ऐजेन्सी अधिकृत की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 1800116515 है।
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