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अनियमितता पाए जाने पर मेडिकल एजेंसी का लायसेंस निलंबित

            कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में इंदौर जिले में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगातार खाद्य पदार्थ एवं औषधि विक्रेताओं की जाँच पड़ताल जारी है। कलेक्टर के निर्देश और एडीएम श्री अभय बेड़ेकर के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक इंदौर के द्वारा जिले में विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच की गई। विभिन्न मेडिकल स्टोर्स से उनके द्वारा क्रय-विक्रय की जाने वाली औषधियों के क्रय-विक्रय दस्तावेज जांचे गए। क्रय-विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में एवं अन्य अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स पाटीदार मेडिकल एजेंसी महू पर औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानांतर्गत कार्यवाही करते हुए फर्म को स्वीकृत औषधी विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।

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