इन्दौर 12 दिसम्बर 2020
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला इन्दौर में जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर,2020 को किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आज जिला न्यायाधीश द्वारा सभी न्यायाधीशगणों के साथ बैठक की गई।
जिला प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 12 दिसम्बर,2020 की नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 126, 135 व 138 के अन्तर्गत न्यायालयों में लम्बित एवं न्यायालय में जाने के पूर्व के प्रीलिटिगेशन मामलों में छूट प्रदान की जा रही है।
विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट
नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पाँच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है। इसमें प्रीलिटिगेशन स्तर पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत तथा लंबित प्रकरणों पर कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है तथा उपरोक्त प्रीलिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों की आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश तिथि से 30 दिवस पश्चात प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट के संबंध में एक मात्र शर्त यह है कि आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाना होगा।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने विद्युत मामलों को निपटाने व छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र के विद्युत जोन पर उपस्थित होकर लोक अदालत योजना का लाभ उठायें।
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