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हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी अपनी तरफ से अनूठा योगदान सैनिटाइजर, 5 हजार मास्क और 1500 पीपीई किट दान कराए


इंदौर हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


दान के बाद कोर्ट को सूचना देना भी था जरूरी



कोरोना से जंग में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी अपनी तरफ से अनूठा योगदान दिया है। कोर्ट ने 200 से ज्यादा मामलों में जमानत इसी शर्त पर दी कि वे अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि दान करेंगे। यहां तक कि दान के बाद उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए जमानत, अग्रिम जमानत के मामलों में करीब एक हजार लीटर सैनिटाइजर, पांच हजार मास्क और 1500 पीपीई किट कोरोना वॉरियर्स के लिए अस्पतालों में भिजवाई गई हैं।


इनमें से ज्यादातर मामले आबकारी एक्ट से जुड़े हैं। अवैध शराब का परिवहन, अवैध शराब रखने के हैं। इनमें आरोपियों ने भी जेल से बाहर आने के लिए कोरोना काे ही ढाल बनाया था। कोरोना काल से पहले जिन्हें जेल भेज दिया गया था, वे बाहर आने के लिए कोरोना फैलने का ही तर्क दे रहे थे। एमआरटीबी, मेडिकल काॅलेज, एमवाय अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों तक याचिकाकर्ताओं से उक्त सामग्री पहुंचाई है।


ढाबे से शराब पकड़ाई थी, तीनों को दान के लिए कहा
महू में एक ढाबे से आबकारी विभाग ने अवैध शराब पकड़ी। आरोपी राहुल कुमार सहित तीन को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों ने जमानत याचिका दायर की तो कोर्ट ने कोरोना वॉरियर्स के लिए तीनों को सौ-सौ लीटर सैनिटाइजर, 500 मास्क और 100 पीपीई किट डोनेट कर रजिस्ट्रार को सूचित करने के लिए कहा था। आदेशानुसार उन्होंने कोर्ट में बकायदा पालन रिपोर्ट भी भिजवाई।


बाहर निकलकर गुणवत्ता वाला सैनिटाइजर दान करेंगे
नागदा से इंदौर अवैध शराब ला रहे सरोज और रवि को भी हाई कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दी। जमानत आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर शर्त रखी कि दोनों अच्छी गुणवत्ता वाला 200-200 लीटर सैनिटाइजर जिला अस्पताल में जाकर दान करेंगे। इसके बाद ही उन्हें जिला अदालत में 40-40 हजार रुपए की जमानत और इतनी ही रकम का मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी। कोर्ट के इन आदेशों की वजह से विभिन्न अपराधों के आरोपियों को भी कोरोना की गंभीरता समझ आई।


गैंगस्टर ने 50 लीटर सैनिटाइजर व 500 मास्क थाने भेजे
एक केबल कारोबारी की पत्नी के अश्लील फोटो वायरल कर 50 लाख की मांग करने वाले आरोपी गणेश सोनोने उर्फ गैंगस्टर उर्फ डॉन को हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत स्वीकार कर ली कि वह 50 लीटर सैनिटाइजर और 500 मास्क थाने में दान करेगा। जमा सामग्री कैदियों के काम आएगी। वह जब जेल से बाहर आया तो एमजी रोड थाने पहुंचा और सैनिटाइजर व मास्क जमा करवाए थे। इसके बाद कोर्ट को भी सूचित किया था।


 


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