इंदौर 4 दिसम्बर, 2020
मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स का निर्देश दिये है कि वे अपने जिले में विभागों के अधिपत्य में अनुपयोगी शासकीय परिसम्पतियों के प्रबंधन हेतु चिन्हांकन एवं पोर्टल पर इंद्राज करें।
राज्य शासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के अधिपत्य में महत्वपूर्ण शासकीय परिसम्पत्तियां हैं। नवीन अधोरचना के विकास के फलस्वरूप ऐसी अनेक शासकीय परिसम्पत्तियां, विशेषत: भूमि और भवन या तो अनुपयोगी हो गये हैं अथवा उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिसम्पत्तियां, जिनका शासकीय उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनके व्यवसायिक उपयोग या मौद्रीकरण किये जाने से शासन को अतिरिक्त वित्तीय आय प्राप्त हो सकेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन के एक नवीन विभाग लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के कार्यकारी निकाय के रूप में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को नियत किया गया है।
उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्रथमत: विभिन्न विभागों के अंतर्गत ऐसी अनुपयोगी परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन किया जाना है, जिनके प्रबंधन पर पुनर्विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है तथा ऐसी परिसम्पत्तियों का पंजीयन लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल लिंक मध्यप्रदेश लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग की वेबसाइट www.pam.mp.gov.in एवं MPRDC की वेबसाइट www.mprdc.gov.in पर किया जाना है। पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा संबंधित विभाग को अधिकृत ईमेल आईडी पर पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये है कि जिले के अंतर्गत विभिन्न विभागों की ऐसी अनुपयोगी शासकीय सम्पत्ति के चिन्हांकन एवं पोर्टल पर इंद्राज हेतु जिले के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को अवगत करायें। तदोपरांत समस्त जिला अधिकारियों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर सम्पत्तियों के पूर्ण विवरण उदाहरणार्थ खसरा की नकल, अतिक्रमण की वैधानिक स्थिति विभाग के अधिपत्य का इंद्राज करें।
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