इंदौर 08 दिसम्बर 2020
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के अंतर्गत निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 202 करोड़ 40 लाख के स्थान पर राशि 223 करोड़ 75 लाख रूपये के प्रस्ताव पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रि-परिषद ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के लिए निर्मित होने वाले भवनों की डिजाईन नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नवीन भूकंपरोधी एवं अग्नि-सुरक्षा के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने से स्टील और कांक्रीट की मात्रा में हुई वृद्वि, अग्नि सुरक्षा के लिये लगाये जाने वाले विभिन्न उपकरण एवं दरवाजे नवीन फायर रेटिंग के अनुसार मूल्य वृद्वि होने तथा अन्य नवीन निर्माण कार्यों के लिये राशि 479 करोड़ 27 लाख रूपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है।
*राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम*
मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवपुरी की झीलों के पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण योजना के लिये अतिरिक्त तृतीय पुनरीक्षित आवश्यक राशि 19 करोड़ 55 लाख रूपये के साथ कुल राशि 111 करोड़ 55 लाख रूपये व्यय करने तथा योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। इसमें केन्द्रांश 29 करोड़ 4 लाख रूपये एवं राज्यांश 82 करोड़ 51 लाख रूपये हैं।
*डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम*
एक अन्य निर्णय में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के सर्वे री सर्वे के शेष कार्यों को बाह्य एजेंसी के स्थान पर राजस्व विभाग के विभागीय अमले तथा मैप आई.टी. के तकनीकी सहयोग से पूरा किया जायेगा। काम पूरा कराने के लिये कुल अनुमानित व्यय 293 करोड़ रूपये में से सर्वे री सर्वे के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 228 करोड़ 54 लाख रूपये का उपयोग किया जायेगा, शेष राशि 64 करोड़ 46 लाख रूपये का व्यय राजस्व विभाग की मांग संख्या के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में 32 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2023-2024 में 32 करोड़ 46 लाख रूपये का बजट का प्रावधान शामिल कराकर किया जायेगा।
*मेट्रो रेल परियोजना*
मंत्रि-परिषद ने भोपाल तथा इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिये पात्रता आव्यूह के संबंध में निर्णय लिया। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पुनर्वास नीति की रूपरेखा जिसके अंतर्गत पात्रता आव्यूह जिसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से बेहतर/समकक्ष प्रतिकर और पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन का फायदा प्रावधानित है, के आधार पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की कार्रवाई प्रथमत: मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए प्रभावित व्यक्ति या उसके कुटुंब या उसके कुटुंब के सदस्य के द्वारा सहमति प्रदान नही किये जाने पर भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 सहपठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2015 के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।
*लोकसेवा केंद्र संचालकों एवं जिला ई गवर्नेस सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध में वृद्वि*
मंत्रि-परिषद ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि (25 मार्च से 31 मई 2020) में लोकसेवा केंद्रों के बंद रहने के कारण टेंडर अनुसार लॉकडाउन अवधि में प्रदेश के सभी लोकसेवा केंद्रों के वायविलिटी गेप फंडिंग की पात्रता को शून्य करने का निर्णय लिया। साथ ही टेंडर अनुसार लोकसेवा केंद्र संचालकों एवं जिला ई गवर्नेस सोसायटी के मध्य निष्पादित अनुबंध की समयावधि में तीन माह की वृद्वि करने की भी मंजूरी दी।
*बार लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट*
मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन अवधि (1 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक) के दौरान पर्यटन एवं सत्कार क्षेत्र (टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी) के सभी हितधारकों को बार लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट देने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 नवम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया।
*विधेयकों का अनुमोदन*
मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2020 अधिसूचना दिनांक 26/9/2020 द्वारा जारी किया गया। उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 को आगामी विधान सभा में पुनर्स्थापित कराया जाना है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 पर मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।
मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि ( संशोधन) अध्यादेश 2020 अधिसूचना दिनांक 26/9/2020 द्वारा जारी किया गया। उक्त अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि ( संशोधन) विधेयक 2020 को आगामी विधान सभा में पुनर्स्थापित कराया जाना है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने के लिये मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि(संशोधन) विधेयक 2020 पर मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
*टोल संग्रहण की मंजूरी*
मंत्रि-परिषद ने 13 मार्गों पर मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से निवेशकर्ता/ठेकेदार की नियुक्ति तक उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही टोल से प्राप्त राशि का निगम द्वारा राज्य राजमार्ग निधि के माध्यम से उपयोग की स्वीकृति भी दी।
तेरह मार्गों में होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग, होशंगाबाद-टिमरनी मार्ग, हरदा-आशापुर-खंडवा मार्ग,सिवनी-बालाघाट मार्ग, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग, देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग, रीवा-ब्यौहारी मार्ग, ब्यौहारी-शहडोल मार्ग, रतलाम-झाबुआ मार्ग,गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग, मलेहरा-लौंदी-चाँदला मार्ग और चाँदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग शामिल हैं।
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