इंदौर जिले में ओवर लोडिंग कर रेत परिवहन की रोकथाम तथा सड़कों को नुकसानी से बचाने के लिये 12 एवं 14 टायर वाले ट्रकों से रेत के परिवहन पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अजय देव शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले में इस प्रकार के 47 वाहनों पर रेत परिवहन के लिये प्रतिबंध लगाया गया है। जिन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें- MH30L4344,MP09HG2565,
उपरोक्त उल्लेखित सूची वाले वाहनों के इन्दौर जिले में रेत के परिवहन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है । प्रतिबंधित अवधि में ये वाहन इन्दौर जिले में रेत का परिवहन नहीं कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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