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इंदौर जिले में 12 एवं 14 टायर वाले ट्रकों से रेत के परिवहन पर रोक धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


             इंदौर जिले में ओवर लोडिंग कर रेत परिवहन की रोकथाम तथा सड़कों को नुकसानी से बचाने के लिये 12 एवं 14 टायर वाले ट्रकों से रेत के परिवहन पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अजय देव शर्मा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। 

             जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले में इस प्रकार के 47 वाहनों पर रेत परिवहन के लिये प्रतिबंध लगाया गया है। जिन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें- MH30L4344,MP09HG2565,MP09HG3916,MP09HG4452,MP09HG6564,MP09HG7335,MP09HG7409,MP09HG7482,MP09HG7484,MP09HG7642,MP09HG7644,MP09HG8154,MP09HG8264,MP09HG9425,MP09HG9880,MP09HH1073,MP09HH1927,MP09HH3080,MP09HH4205,MP09HH4206,MP09HH4799,MP09HH5259,MP09HH5553,MP00HH6319,MP09HH7103,MP09HH7139,MP09HH7284,MP00HH7797,MP09HH8152,MP09HH8676,MP09KC2218,MP07HB6677,MP09HG6813,MP09HG7642,MP09HG9342,MP09HG9740,MP09HH0657,MP09HH2515,MP09HH2604,MP09HH2726,MP09HH5539,MP09HH5553,MP09HH6165,MP09HH6383,MP09HH8973,MP09HH9495 तथा MP09HG0215 शामिल है।

            उपरोक्त उल्लेखित सूची वाले वाहनों के इन्दौर जिले में रेत के परिवहन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है । प्रतिबंधित अवधि में ये वाहन इन्दौर जिले में रेत का परिवहन नहीं कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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