इंदौर जिले में उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार और नियमों का मखौल उड़ाकर राशन दुकान चलाने वाले संचालकों और हेराफेरी करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में 12 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों के विरूद्ध धारा-107/116 के तहत बांड ओवर करने की कार्रवाई की गई। उन्हें समझाईश देकर प्रतिबद्ध किया गया कि वे राशन दुकानों का पूर्ण नियमों के साथ संचालन करेंगे। दुकानें समय पर खोलेंगे। उपभोक्ताओं साथ हमेशा सदव्यवहार करेंगे। दुकान संचालन में किसी भी तरह की मनमानी नहीं करेंगे। बांड ओवर का उल्लंघन करने वालों को जेल भेजने की कार्रवाई की जायेगी।
अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि इंदौर जिले में जिला प्रशासन द्वारा गरीबों के राशन के साथ हेरा-फेरी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के मार्गदर्शन में उचित मूल्य दुकानदारों से धारा-107/116 के अंतर्गत बांड भरवाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इससे ऐसे दुकानदार जो दुकानों में आने वाले ग्राहकों से दुर्व्यवहार करते हैं, सही समय पर दुकानें नहीं खोलते हैं और मनमानी तरीके के साथ दुकान संचालित करते हैं, उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। आज चिन्हित 12 उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को एडीएम न्यायालय में तलब किया गया और उन्हें धारा 107/ 116 के तहत बांड ओवर करने की कार्रवाई की गई। बांड ओवर करने के बाद अगर कोई उल्लंघन करेंगे तो, उन्हें धारा 122 सीआरपीसी के तहत जेल भेजने का प्रावधान है। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने बताया है कि जल्द ही शेष उचित मूल्य दुकान के संचालकों को भी न्यायालय में तलब किया जाएगा और इनसे बांड ओवर संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
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