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कर समाधान योजना:19 हजार करदाताओं को टैक्स में भरना थे 746 करोड़, समाधान योजना में 130 करोड़ ही भरने पड़े

 

कर समाधान योजना से करीब 580 करोड़ की राशि माफ हो चुकी है और बाकी 36 करोड़ रुपए के आवेदनों की जांच अभी जारी है।
  • 36 करोड़ रुपए के आवेदनों की जांच अभी जारी

वाणिज्यिक कर विभाग और करदाताओं के बीच टैक्स, पेनल्टी व ब्याज को लेकर सालों से चल रहे विवाद के निराकरण के लिए आई समाधान योजना से 19 हजार 939 करदाताओं को 580 करोड़ से ज्यादा की राहत मिल गई है। इन आवेदनों में कुल 746 करोड़ की राशि का टैक्स विवाद था, जिसे समाधान योजना के तहत निराकृत करने पर करदाताओं को केवल 130 करोड़ रुपए ही भरने पड़े हैं।

करीब 580 करोड़ की राशि माफ हो चुकी है और बाकी 36 करोड़ रुपए के आवेदनों की जांच अभी जारी है। इसके बाद करदाताओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें पेनल्टी व ब्याज में 95 फीसदी तक और टैक्स राशि में भी अलग-अलग शर्तों के साथ 50 फीसदी तक की छूट है।

कर संगठनों ने की मांग- स्कीम की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए
इस स्कीम के तहत आवेदन की अंतिम तारीख 23 जनवरी है। मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन व कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने स्टेट टैक्स कमिश्नर राघवेंद्र सिंह से मिलकर इसे 31 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है। मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया व सीटीपीए अध्यक्ष यशवंत लोभाने ने कहा कि जीएसटी के सालाना रिटर्न, इनकम टैक्स ऑडिट रिटर्न आदि में सभी कर सलाहकार लगे हुए थे। यदि विभाग समय बढ़ाता है तो इस स्कीम में अभी और करदाता आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।

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