राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष में पूर्व से निर्धारित चार ग्राम सभाओं के अलावा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च एवं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को भी ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की जायेंगी।
पंचायत राज संचालनालय द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं कि ग्राम सभाएँ रोटेशन में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक-पृथक आयोजित की जाएं। जब ग्राम पंचायत के मुख्यालय के गाँव में ग्राम सभा का आयोजन हो तो सभी ग्रामों के लोग उपस्थित रहें। वर्तमान में प्रत्येक ग्राम सभा के लिए नियुक्त नोड़ल अधिकारी सामान्यत: क्लस्टर/सेक्टर लेवल के होते हैं। कुछ चयनित ग्राम सभाओं में जिला या विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिये कहा गया है। कोरम की पूर्ति एक औपचारिकता का विषय नहीं। ग्राम सभा आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कोरम की पूर्ति हो सके। ग्राम सभा की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राम सभा की बैठक का कार्रवाई विवरण बैठक समाप्त होने के पूर्व पढ़कर सुनाया जाये।
संचालक पंचायत राज श्री बी.एस. जामोद ने कहा कि ग्राम सभाओं की बैठकों को आकर्षक व रोचक बनाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व अन्य विकास विभागों का आई.ई.सी. मटेरियल, दृश्य, श्रव्य माध्यामों से डिस्प्ले की व्यवस्था की जाये। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, युवाओं व दिव्यांगों की उपस्थिति ग्राम सभाओं की जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जाए। कोविड़-19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो।
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