*धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*
इंदौर जिले में जान-माल की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पतंगबाजी में चायना के धागे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश 12 जनवरी 2021 से 12 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया गया है।
पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंचती है । कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फस जाते है और घायल हो जाते है। कई बार तो पक्षियों आदि की मृत्यु तक हो जाती है । इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण हैं व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
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