कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट किया है कि इंदौर में ड्रग माफिया, भू-माफ़िया और अन्य अपराधियों को किसी भी दशा में बख़्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर श्री मनीष सिंह एवं आयुक्त नगर निगम सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस की टीम द्वारा आज महालक्ष्मी नगर एवं पिपलियाहाना क्षेत्र में रिमूव्हल की कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान अपर आयुक्त श्री देवेन्द्र सिंह, उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल, भवन अधिकारी श्री अश्विन जनवदे एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
टीम द्वारा आज की गई रिमूव्हल कार्रवाई में जोन क्रमांक 8 में 114ए महालक्ष्मी नगर गोपाललाल कुमावत व अन्य द्वारा 1500 स्क्वेयर फीट प्लाट पर जी प्लस टू भवन की रेसीडेंशियल परमिशन प्राप्त कर कमर्शियल उपयोग हेतु जी प्लस थ्री का निर्माण किया जा रहा था। टीम द्वारा निर्माण अवैध रूप से करने पर मकान रिमूव्हल किया गया।
इसी प्रकार जोन क्रमांक 19 में मोहम्मद अली उस्मानी पिता श्री गम्मू बक्ष 243 पैकी भाग पिपल्याहाना में 15 बाय 60 का लगभग 900 वर्ग फीट पर निर्माण बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर तीन फ्लोर के स्वीटहार्ट होटल पर कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान होटल में भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। होटल संचालक मोहम्मद उस्मानी के ख़िलाफ़ पूर्व में ही अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह एवं आईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि उक्त होटल संचालक के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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