इंदौर जिले में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही नींद, गर्भपात, ट्रेक्वेलाईजर, स्टियरायड आदि श्रेणी की दवाईयां मिलेंगी। इस संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी इन्दौर श्री अजयदेव शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है। यह आदेश इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में लागू रहेंगे। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टेबलेट्स (विलियम- 10, कॉम्पोज टेबलेट्स आदि ), समस्त ऑक्साजीपाम टेबलेट्स, समस्त इटिजोलाम टेबलेटस समस्त अल्प्राजोलम टेबलेट्स (रिवोट्रिल आदि), समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेटस(कोरेक्स सिरप/टेबलेटस आदि), क्लोजापाम टेबलेटस(फ्रीजीयम टेबलेट आदि), लेमोटाईट टेबलेट, ट्रामाडोई टेबलेट, एडनोसिव मोनो फास्फेट व अन्य स्टियरायड का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जा सकेगा।
*जिम में शक्तिवर्धक दवायें एवं स्टियरायड आदि का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित*
जिम संचालकों से अपेक्षा की गई है कि जिम का उपयोग व्यायाम के लिये होना चाहिये । जिम में किसी भी प्रकार की शक्तिवर्धक दवायें एवं स्टियरायड इत्यादि का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । इसके लिये सघन जाँच कराई जाकर, यदि अवैधानिक कृत्य पाया जाता है तो कार्यवाही सुनिश्चित् कराई जायेगी ।
*बगैर अनुमति डीनेचर्ड स्प्रिट (रिप्राकृत आसव) का संग्रहण एवं विक्रय प्रतिबंधित*
औषधि निरीक्षकों द्वारा दवाईयों के नामों से मिलते-जुलते नामों या डुप्लिकेट दवाईयों के निर्माण/विक्रय की सूचना का संग्रहण करते हुये पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों से साथ औचक छापामार कार्यवाही करते हुये वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् कराई जायेगी । वैधानिक अनुमति/अनुज्ञप्ति के बगैर डीनेचर्ड स्प्रिट (रिप्राकृत आसव) का संग्रहण एवं विक्रय प्रतिबंधित
रहेगा । इन्दौर जिले में मिथाईल अल्कोहल(मेथेनाल) के संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के संबंध में जानकारी संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा क्षेत्र के एस०डी०एम० एवं थाना प्रभारियों को दी जायेगी । इस संबंध में प्राप्त जानकारी का भौतिक सत्यापन भी अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिससें कि किसी भी रूप में मिथाईल अल्कोहल(मेथेनाल) का दुरुपयोग नहीं हो सके । टिंचर में प्रावधानित मात्रा से अधिक अल्कोहल की मात्रा प्रतिबंधित रहेगी, इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश आदेश में दिये गये है। आदेश में निर्देश दिये गये है कि गर्भपात/गर्भसमापन संबंधित औषधियां जैसे Ru 486, Mifepristone एवं Misoprostal व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाओं (गोली, इंजेक्शन, जेल) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाये। लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छाया प्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जाना अनिवार्य होगी ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से तथा सहायक आयुक्त आबकारी अपने निरीक्षकों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर प्रश्नाधीन आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित् करेंगे । अनियमितता पाई जाने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे ।
यह आदेश 17 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा ।
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