*महाविद्यालयों के प्रमुखों को जारी किये गये निर्देश*
इंदौर जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्देश दिये गये है कि पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के पात्र किसी भी विद्यार्थी को शैक्षणिक शुल्क के अभाव में परीक्षा फार्म अग्रेषण से नहीं रोका जाये। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, अधिष्ठाताओं तथा निदेशकों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।
कलेक्टर कार्यालय स्थित आदिम जाति कल्याण कार्यालय के सहायक आयुक्त ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृति / भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ हैं। विद्यार्थियों द्वारा अवगत कराया गया हैं कि उनके परीक्षा आवेदन संस्थाओं द्वारा पूर्ण शुल्क के अभाव में संबंधित विश्वविद्यालयों को अग्रेषित नही किये जा रहे हैं, जिससे उनके अध्ययन पर संकट उत्पन्न हो गया हैं।
निर्देश दिये गये है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त प्रवेशित विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन अग्रेषित किये जाये। आरक्षित वर्ग के पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र किसी भी विद्यार्थी को शैक्षणिक शुल्क के अभाव में परीक्षा फार्म अग्रेषण से नहीं रोका जाये। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी आदिम जाति कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराये कि संस्था में प्रवेशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र समस्त विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन अग्रेषित कर दिये गये हैं एवं वर्तमान में उक्त वर्ग के कोई भी छात्र का परीक्षा आवेदन अग्रेषण हेतु लंबित नहीं हैं।
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