--
एक तहसीलदार पर लगाया गया अर्थदण्ड
--
अन्य तहसीलदारों को दी गई चेतावनी
इंदौर जिले में कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा नागरिकों को लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न तरह की सेवाएं समयसीमा में उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जिले में निर्धारित समयसीमा में नागरिकों को समयसीमा में लोक सेवा गारण्टी अधिनियम की उल्लेखित सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और एक तहसीलदार के विरूद्ध पाँच सौ रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत राज्य शासन निर्देशों के क्रम में राजस्व विभाग के अधिकारियों को समय सीमा में कार्य करने के निर्देश कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा दिये गये हैं। कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि तहसीलदारों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोगों को समयसीमा में अधिनियम में उल्लेखित सेवायें नहीं दी जा रही है। उक्त कार्य को समयसीमा में नहीं करने के कारण तहसीलदार श्रीमती ममता पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया एवं समयसीमा में जवाब प्राप्त किया गया । हातोद की तहसीलदार श्रीमती ममता पटेल द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं होने पर पांच सौ रूपये का अर्थ दण्ड आरोपित किया गया एवं भविष्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
इसी तरह तहसीलदार जूनी इंदौर श्री सुदीप मीणा, तहसीलदार मल्हारगंज श्री दिनेश सोनरतिया, तहसीलदार सांवेर श्री तपिश पाण्डे को भी कुछ प्रकरणों में सेवायें समयसीमा में नहीं देने पर कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाकर समयसीमा में जवाब प्राप्त किया गया। उक्त तहसीलदारों को भविष्य में सचेत करते हुए लोक सेवा गारंटी में प्राप्त राजस्व प्रकरणों एवं सेवाओं को समयसीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों में समयसीमा में सेवायें प्रदान करें।
0 टिप्पणियाँ