इंदौर जिले में माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने स्वीट हार्ट होटल के संचालक मोहम्मद अली उस्मानी पिता गम्मु बक्श निवासी आजाद नगर इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत निरूद्ध करने के आदेश जारी किये है।
मोहम्मद अली उस्मानी विभिन्न अपराधिक तथा अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है। संयोगितागंज, लसुड़िया तथा तिलक नगर में यह लगातार अपराधिक गतिविधियां कर रहा है। अपने साथियों के साथ मिलकर रजिस्ट्रियों/नोटरी की फर्जी कूट रचना कर तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों की धोखाधड़ी, अवैध शस्त्र रखने, षड्यंत्र करने अपहरण करने, जान से मारने की धमकी देने, शासन के आदेशों का उल्लंघन करने, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने जैसी गतिविधियों में लिप्त होकर क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करने, लोक एवं सामाजिक व्यवस्था भंग करने आदि को कोशिश करता रहा है।
विगत दिवस जिला प्रशासन, पुलिस तथा नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से पिपल्याहाना स्थित स्वीटहार्ट होटल के अवैध निर्माण को हटाया गया था। इस अवैध निर्माण में अनैतिक गतिविधियों के संचालन की सूचना प्राप्त हुई थी। कार्यवाही के दौरान होटल में भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। होटल संचालक मोहम्मद अली उस्मानी के खिलाफ पूर्व में भी अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए थे। समाजनों की सुरक्षा एवं लोक शांति को बनाये रखने तथा इस होटल संचालक की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
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