Header Ads Widget

Responsive Advertisement

चिटफण्ड कम्पनियों से संबंधित आवेदन एवं शिकायतें लेने के लिये कलेक्ट्रोरेट में विशेष व्यवस्था

            इंदौर में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में माफियाओं के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में चिटफण्ड कम्पनियों से संबंधित आवेदन एवं शिकायतें लेने के लिये कलेक्टर कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है।

            इन्दौर जिले में चिटफण्ड कम्पनियों से संबंधित आवेदन एवं शिकायत प्रत्येक कार्य दिवस में ए.डी.एम. श्री अजयदेव शर्मा (मोबाईल नम्बर 9425152833) को कक्ष कमांक 109 में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उनकी अनुपस्थिति में रीडर श्री मुश्ताक खान (मोबाईल नम्बर 9669056395) द्वारा कक्ष कमांक 107 में प्राप्त किए जाएंगे। श्री खान द्वारा आवेदनों की अभिस्वीकृति दी जाएगी एवं रजिस्ट्रर में प्रत्येक आवेदन को दर्ज किया जाएगा। आवेदक/शिकायतकर्ता से अपेक्षा की गई है कि आवेदन के साथ राशि जमा करने से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ भी संलग्न करें।

            मध्यप्रदेश निक्षेपकों संरक्षण अधिनियम 2000 में चिटफण्ड कम्पनियों के द्वारा निवेशकों से राशि जमा करने के उपरान्त समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त राशि वापिस नहीं करने की दशा में संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करने का लेख किया गया है। चिटफण्ड के द्वारा किसी भी व्यक्ति से राशि जमा कराने के उपरान्त आरडी (रिकुरिंग डिर्पोजट) अथवा एफडी (फिक्स डिर्पोजट) की समयावधि पूर्ण हो जाने पर यदि संस्था द्वारा राशि वापिस नहीं की जा रही है तो ऐसे मामलों में कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकारिता दी गई है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ