इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आबकारी अमले द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत साढ़े 14 लाख रुपए से अधिक के चार पहिया वाहन और 90 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी ने बताया कि आबकारी वृत्त काछी मोहल्ला की प्रभारी उपनिरीक्षक मीरा सिंह ने मुखबिर की सूचना पर गत 4 फरवरी 2021 को सांयकालीन गस्त के दौरान रात भारत पेट्रोल पंप निपनिया के पास नाकाबंदी कर वाहन क्रमांक एमपी 09 जीएच-1663 को रोककर तलाशी ली। इस तलाशी में 90 बल्क लीटर मशाला शराब मिली जिसे जप्त किया गया। जिसकी कीमत 57 हजार 750 रुपए है। मौके से आरोपी सुनील लाखा पुत्र नारायण सिंह लाखा निवासी 122 कबीटखेडी सुखलिया थाना हीरानगर को गिरफ्तार किया गया। इसके विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिकारी 1915 की धारा 34(1),34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए जा रही ई-शूजू वाहन क्रमांक एमपी 09 जीएच 1663 की जप्त की गई। इसकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कराया गया है। इस मामले की विवेचना कर शराब तस्करी में वाहन मालिक और सप्लायरों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। साक्ष्य मिलने पर आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है।
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