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किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य* -- *धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर 16 फरवरी, 2021

      इंदौर जिले में जन सामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्र ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किरायेदारोंघरेलू नौकरोंविद्यार्थियोंहोटललॉजधर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियोंभवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया है। इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

      उक्त आदेशानुसार जिले के संबंधित थाने में किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इसी प्रकार घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरोंछात्रावासी विद्यार्थियोंहोटललॉजधर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियोंभवन निर्माण के मजदूरोंपेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना आईडी प्रूफ के साथ आवश्यक रूप से दी जाना जरूरी होगा। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्र द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 9 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

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