इंदौर जिले में नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में नाम जोड़ने तथा संशोधन और निरसन के संबंध में निर्धारित प्रारूप में दावे-आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह कार्य आगामी 15 फरवरी तक चलेगा। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते है।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन्दौर जिले की नगर पालिक निगम इन्दौर, जिले की 08 नगर परिषदों तथा जिले की चारों जनपद पंचायतों की फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। नगर पालिक निगम इन्दौर के 85 वार्डों के लिये कुल 06 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं 18 सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा नगर परिषदों के लिये प्रत्येक में एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा जनपद पंचायतों हेतु प्रत्येक जनपद हेतु एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तीन-तीन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये गये है।
इन्दौर नगर निगम तथा आठों नगर परिषदों में प्रत्येक वार्ड में एक-एक दावे-आपत्ति केन्द्र बनाए गए हैं। जहां प्राधिकृत कर्मचारी प्रारूप मतदाता सूची के साथ उपलब्ध रहेगें। नगर पालिक निगम इन्दौर में निर्धारित 85 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में तीन-तीन प्राधिकृत कर्मचारियों के मान से कुल 255 प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। नगर परिषदों में प्रत्येक वार्ड में एक प्राधिकृत कर्मचारी एवं ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत में एक प्राधिकृत कर्मचारी को नियुक्त किया गया है।
आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे-आपत्ति लेने का समय 14 फरवरी 2021 तक प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक एवं अंतिम तिथि 15 फरवरी 2021 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जायेगा। प्राधिकृत कर्मचारी मतदाता सूची के साथ निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहेगें। सर्व साधारण मतदाता सूची का अवलोकन कर सकेगें तथा मतदाता सूची के संबंध में दावे-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगें। इस दौरान प्राप्त होने वाले दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 फरवरी तक किया जायेगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित आवेदन फार्म ईआर-1, नाम हटाये जाने तथा किसी नाम पर आपत्ति अथवा नाम हटाये जाने के लिये फार्म ईआर-2 तथा मतदाता की किसी प्रविष्टि में संशोधन हेतु फार्म ईआर-3 रहेगा। समस्त प्रकार के आवेदन प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेगें। सभी प्रकार के आवेदनों की फोटोकॉपी भी उपयोग में लाई जा सकेगी।
ऐसे नागरिक जिनकी 01 जनवरी, 2021 को आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और उनका नाम निकाय की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है ऐसे पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें। आवेदन के साथ आयु के संबंध में कोई प्रमाण की छाया प्रति तथा सामान्य रूप से निवासरत होने के संबंध में दस्तावेज की फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य होगा।
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