Header Ads Widget

Responsive Advertisement

सुगनी देवी जमीन घोटाला:लोकायुक्त की याचिका; विधायक मेंदोला सहित अन्य को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

 

सुगनी देवी कॉलेज से लगी 100 करोड़ रुपए की तीन एकड़ जमीन घोटाले के मामले में विधायक रमेश मेंदोला की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। लोकायुक्त की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने विधायक मेंदोला सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने विधायक सहित अन्य को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया था।

इस फैसले के खिलाफ लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मामले में अब मार्च में सुनवाई होगी। विधायक को जवाब देना होगा। हाई कोर्ट ने इस मामले में विधायक के अलावा विमल कुमार जैन सहित अन्य को डिस्चार्ज किया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अन्य 12 आरोपियों ने भी डिस्चार्ज किए जाने को लेकर अर्जी जिला व सत्र न्यायालय में दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें भी डिस्चार्ज किया था। इतने लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद कोर्ट में अब केवल नगर निगम के तीन पूर्व इंजीनियर सहित चार आरोपी रह गए हैं, जिनके खिलाफ केस चलेगा।

अभी केवल विधायक मेंदोला व जैन को ही नोटिस जारी किए हैं। धन लक्ष्मी केमिकल इंडस्ट्रीज के सोहनलाल पारेख, विजय कुमार पारेख, मोहनलाल पारेख, अशोक पारेख, हंसा बेन पारेख, विजय कोठारी, मनीष संघवी, सीमा बड़जात्या, निगम के पूर्व अधिकारी जगदीश डगांवकर, राकेश शर्मा, सुरेश जैन व नित्यानंद जोशी के खिलाफ लोकायुक्त अब हाई कोर्ट में अपील करेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ