Header Ads Widget

Responsive Advertisement

हाई कोर्ट में सुनवाई:सरकार, चुनाव आयोग को हाई कोर्ट का आदेश, नगर निगम और पंचायत चुनाव जल्द कराएं

 

सांकेतिक फोटो
  • दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई में सरकार ने कहा- मतदाता सूची फाइनल कर रहे हैं

नगर निगम और पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर दो जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। इसी के साथ याचिका निराकृत कर दी गई।

पिछले दिनों सरकार ने कोर्ट के समक्ष अपने जवाब में चुनाव कार्यक्रम पेश किया था। इसमें सरकार ने कहा था कि मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। यह काम पूरा होते ही चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा।

जस्टिस सुजाॅय पाल, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई। एक याचिका निगम चुनाव तो दूसरी पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई थी। दोनों में उल्लेख था कि नगरीय निकाय संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव समय पर कराए जाने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। इन संस्थाओं में प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम छह महीने के लिए ही हो सकती है।

सरकार ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर चुनाव तीन महीने आगे बढ़ा दिए थे, जबकि कोरोनाकाल में प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि जनवरी में चुनाव कराए जाना थे, लेकिन सरकार ने इसे तीन महीने आगे बढ़ा दिया था।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ