इंदौर जिले में कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में भूमाफिया, आपराधिक तत्वों और शराब का अवैध कारोबार करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आज जिला प्रशासन नगर निगम, पुलिस और आबकारी विभाग के अमले ने संयुक्त कार्यवाही करते हुये चार ढाबा/होटल को ध्वस्त किया। यह कार्यवाही अवैध निर्माण पाये जाने तथा अवैध रूप से शराब विक्रय करने की शिकायत के आधार पर की गई।
कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत मिली थी कि ढाबों और होटलों में अवैध रूप से ग्राहकों को शराब दी जा रही है। इस पर कलेक्टर ने अवैध शराब बेचने वाले ढाबों और अन्य संस्थानों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी ने बताया कि इस निर्देश के परिपालन में कार्रवाई करते हुये एबी रोड लसूडिया स्थित ढाबा मिडलैंड, नावदा पंथ में होटल सुकून, राऊ बायपास स्थित ढाबा बल्ले-बल्ले तथा गांधीनगर स्थित ढाबा महाकाल पर कार्रवाई की गई। इसी क्रम में प्रशासन की संयुक्त टीम सुबह लसूड़िया ढाबा मिडलैंड और होटल सुकून को ढहाने पहुंची। इनके निर्माण बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज किये गए। इसी तरह राऊ बायपास स्थित ढाबा बल्ले-बल्ले तथा गांधीनगर स्थित ढाबा महाकाल के अवैध अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस तथा आबकारी विभाग का अमला मौजूद था।
*बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज*
सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी ने बताया कि आज जिनके अवैध अतिक्रमण हटाये गये उन होटलों और ढाबों में अवैध रूप से मदिरापान कराने के आरोप में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा बड़ी संख्या में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। श्री सोनी ने बताया कि मिडलैंड ढाबा के विरुद्ध 14, महाकाल ढाबा के विरुद्ध 6, सुकून ढाबा के विरूद्ध 9 और बल्ले बल्ले ढाबा के विरुद्ध दस प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
*स्थापना पंजीयन और खाद्य अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्रवाई*
उपरोक्त सभी होटल और ढाबों के स्थापना पंजीयन, खाद्य अनुज्ञप्ति, व्यवसाय अनुज्ञप्ति तथा अन्य अनुज्ञप्तियां निरस्त करने कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश दिये है।
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