शनिवार 13 फरवरी को इंदौर जिले में आयोजित की गई जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष कुल 24 मामलें सुनवायी हेतु रखे गये, जिनमें से 5 प्रकरणों का त्वरित निराकरण करते हुये आवेदकों को राहत प्रदाय की गई। जन उपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष/अपर जिला न्यायाधीश श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुये बताया कि आवेदक पंकज ने लोक अदालत में इस आशय का आवेदन पेश किया था कि इन्दौर शहर में दिन-रात जलने वाली स्ट्रीट लाईट को निर्धारित समय में बंद चालू किया जाये। इस संबंध में नगर पालिका निगम के नगर शिल्पज्ञ विद्युत यांत्रिकी विभाग द्वारा इंदौर शहर में जलने वाली स्ट्रीट लाईट के कुल 17,697 पाईन्टस् को स्ट्रीट लाईट लाईन में शिफ्ट कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप आवेदक द्वारा बताये गये स्थानों पर दिन में अनावश्यक रूप से लाईट का जलना बंद किया जाना सुनिश्चत किया गया है।
इसी प्रकार आवेदक कमलेश कुमार जैन ने लोक अदालत में प्रकरण लगाया था कि कृषि विहार कॉलोनी में पानी की सप्लाई हेतु लिये गये नल कनेक्शन में पर्याप्त रूप से पानी का पे्रशर प्राप्त नहीं हो रहा है और गर्मी के दिनों में पानी की अत्यधिक किल्लत हो जाती है। उक्त आवेदन पर लोक अदालत में नगर निगम को निर्देशित किया गया कि वे तकनीकी जांच कर आवेदक के यहां पानी के प्रेशर को सुव्यवस्थित करें और ऐसी व्यवस्था करें कि गर्मी के समय में आवेदक की मांग अनुरूप टेंकर के माध्यम से जल प्रदाय किया जा सके। इस प्रकार जन उपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आवेदक को त्वरित राहत प्रदान की गई।
एक अन्य प्रकरण में आवेदक संतोष यादव ने लोक अदालत के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया कि उसके घर एवं कॉलोनी, जो कि अक्षर धाम मूसाखेडी में स्थित है, वहां उसके एवं अन्य कॉलोनियों के निवासियों द्वारा विद्युत मण्डल के डेली कॉलेज झोन में विद्युत कनेक्शन लगाये जाने हेतु आवेदन दिये जाने के बाद भी डेली कॉलेज झोन के अधिकारियों द्वारा यह कहते हुए कि अक्षर धाम कॉलोनी उनके सर्कल में नहीं आती है। इसलिये अक्षर धाम कॉलोनी में कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे। उक्त आधार पर विद्युत कनेक्शन बाबद् विद्युत मण्डल के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर जन उपयोगी लोक अदालत से विद्युत मण्डल को आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। आदेश के अनुपालन में विद्युत मण्डल द्वारा आवेदक/शिकायतकर्ता संतोष के निवास स्थान पर विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया।
जन उपयोगी लोक अदालत के अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने जन सामान्य से यह अपील की है कि यदि इन्दौर शहर वासियों को सड़क, जल, मल, विद्युत, प्रकाश, स्वच्छता, नाली, सड़क परिवहन सेवा, अस्पताल या डिसपेंशरी सेवा से संबंधित कोई शिकायत या परेशानी हो तो ऐसे सभी व्यक्ति नि:शुल्क शिकायत आवेदन जिला न्यायालय में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत करें।
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